नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा।

 


अनुगोल : नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए अनुगोल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के पोक्सो न्यायाधीश सौम्या शुभदर्शिनी ने आरोपी बाबुला जेना को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को फांसी की सजा दी।आरोपी बाबुला जेना को दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाने के बाद इसकी पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। दोषी को फांसी की सजा के साथ जुर्माने का भी आदेश दिया गया है। आरोपी से वसूले गए जुर्माने की राशि पीड़ित नाबालिग के माता-पिता को देने का आदेश दिया गया है। पिछले वर्ष 14 मार्च को निशा थाने में पिढखमन माटिया साही में रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 4 वर्ष की बेटी 13 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे घर के बाहर खेलने गई थी और लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर वह थाने पहुंचा। अगले दिन सुबह उसकी बेटी का शव एक महुआ के पेड़ के नीचे क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। आरोपी बाबुला जेना को गिरफ्तार कर पुलिस ने 18 तारीख को अदालत में पेश किया। इस मामले में मात्र एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुनाया जाना पुलिस की दक्षता और त्वरित न्याय का एक उदाहरण बन गया है।

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